1 जनवरी से लागू होगा टू-पार्ट टैरिफ

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Nov, 2017 10:07 AM

two day tariff will be applicable from 1st january

पंजाब व हिमाचल में ए.टी.एम. लूटने की 23 वारदातों को अंजाम देकर करीब 82 लाख रुपए की रकम लूटने वाले गिरोह के गिरफ्तार पांचों आरोपियों के 2 बड़े गैंगस्टरों को आज कपूरथला पुलिस ने गिरफ्तार कर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में ए.टी.एम. लूटने...

खन्ना (शाही): पंजाब रैगुलेटरी कमिशन ने पंजाब साल 2017-18 के लिए तय किए रेट 23 अक्तूबर, 2017 जिसमें 1 अप्रैल से टू पार्ट टैरिफ लगा दिया था, को बदलते हुए 1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक सिंगल टैरिफ लगाते हुए टू-पार्ट टैरिफ 1 जनवरी, 2018 से लागू करने के आदेश दे दिए हैं। 


साथ ही 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2017 तक बिजली 9 प्रतिशत महंगी की थी।  जिसमें अपने आदेश में दिनांक 9 नवम्बर से रैगुलेटरी कमिशन ने स्मॉल पावर के लिए जो 5.48 रुपए प्रति यूनिट व मंजूरशुद्धा लोड पर 85 रुपए प्रति किलोवाट भी लेने थे, के स्थान पर 6.12 रुपए प्रति यूनिट, लार्ज सप्लाई में 3 कैटेगिरी में लाकर अलग-अलग टू पार्ट टैरिफ लगाया गया था, उसके स्थान पर सिंगल टैरिफ 6.55 रुपए प्रति यूनिट व फर्नेसों के लिए 6.55 रुपए प्रति यूनिट लगा दिया गया है। 

 


फैक्टरी बंद रहने या कम चलने पर जो टू पार्ट टैरिफ में न्यूनतम चार्ज हटा दिया गया था वह भी 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 2017 तक फिर से स्मॉल पावर के लिए 172 रुपए प्रति किलोवाट, मीडियम व लार्ज सप्लाई के लिए 206 रुपए व आर्क फर्नेसों के लिए 537 रुपए लगा दिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा 5 रुपए प्रति यूनिट से ऊपर सबसिडी की घोषणा करने पर 1 नवम्बर से 9 प्रतिशत बढ़ाए गए दामों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन रेट 1 अप्रैल से बढ़ाए गए हैं तो 7 महीनों के लिए पिछला बकाया देने के लिए उद्योगों की कमर टूट जाएगी भले की आदेशों में पिछला बकाया अगले महीनों में जून 2018 तक किश्तों में लिया जाएगा।

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