Edited By Kalash,Updated: 05 Feb, 2025 06:19 PM
इस संबंध में जानकारी देते हुए विजय कुमार सुपरिंटैंडैंट डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ने बताया कि लाइसेंस धारक बिक्रमजीत सिंह द्वारा डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में लिखित आवेदन दिया गया है
गुरदासपुर (हरमन): पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम-2012 के अंतर्गत जारी पंजाब मानव तस्करी नियम 2013 (संशोधित नाम ट्रैवल प्रोफेशनल रेग्यूलेशन) के तहत मैस. गुरु ट्रेड टेस्ट एंड ट्रेनिंग सैंटर, गांव और डाकघर हरचोवाल तहसील बटाला जिला गुरदासपुर के नाम पर बिक्रमजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह गांव मठोला डाकघर भरथ तहसील बटाला जिला गुरदासपुर का ट्रैवल एजैंट का लाइसेंस नंबर 128/सम/एक्ट-एम.ए.-3/25 फरवरी 2019 को जारी किया गया था, जिसकी अवधि 21 फरवरी, 2024 तक थी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विजय कुमार सुपरिंटैंडैंट डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ने बताया कि लाइसैंस धारक बिक्रमजीत सिंह द्वारा डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में लिखित आवेदन दिया गया है कि वह अपना लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करवाना चाहता और उसने अपना लाइसैंस वापस करने की मांग की थी।
उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेग्यूलेशन अधिनियम के तहत बने नियमों के सेक्शन 8 (1) में दर्ज उपबंध के अनुसार आवेदक का लाइसैंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस ट्रैवल एजैंट के लाइसेंस से संबंधित कोई भी शिकायत/मामला होगा, तो संबंधी बिक्रमजीत सिंह स्वयं जिम्मेदार होगा।
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