Edited By Kalash,Updated: 08 Jun, 2026 05:55 PM

भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ट्रेन यात्रा के दौरान लगेज (सामान) ले जाने के संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं।
फिरोजपुर (कुमार): भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ट्रेन यात्रा के दौरान लगेज (सामान) ले जाने के संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं। रेलवे नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कोच में यात्रियों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है। निर्धारित सीमा से अधिक सामान को यात्री लगेज वैन में बुक कराकर भेज सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए बसंत कुमार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक फिरोजपुर ने बताया कि कोच श्रे5णी के अनुसार लगेज सीमा प्रथम एसी 70 किलोग्राम, द्वितीय एसी 50 किलोग्राम, तृतीय एसी 40 किलोग्राम, स्लीपर क्लास 40 किलोग्राम, द्वितीय श्रेणी 35 किलोग्राम के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल द्वारा सभी यात्रियों से अपील करते कहां कि वे यात्रा के दौरान निर्धारित सीमा के भीतर ही सामान लेकर चलें, जिससे उनकी यात्रा के साथ-साथ अन्य यात्रियों की यात्रा भी सुरक्षित, सुगम एवं सुखद बनी रहे।
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