Edited By Urmila,Updated: 14 Dec, 2025 11:51 AM

जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने ट्रैफिक को ठीक से चलाने को लेकर भारी कमर्शियल वाहनों ट्रक, ट्रेलर, तेल टैंकर आदि के सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
बठिंडा (विजय) : जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने ट्रैफिक को ठीक से चलाने को लेकर भारी कमर्शियल वाहनों ट्रक, ट्रेलर, तेल टैंकर आदि के सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि शहर की आबादी काफी बढ़ गई है, जिसके कारण शहर में वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, भारी कमर्शियल वाहन भी बड़ी संख्या में शहर में आते हैं, जिनके लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि मानसा की तरफ से आने वाला ट्रैफिक आई.टी.आई. चौक और टी-प्वाइंट बादल रोड से होते हुए रिंग रोड पर जाएगा।
इसी तरह, डबवाली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक टी-प्वाइंट बादल रोड से रिंग रोड होते हुए जाएगा। वहीं मलोट-मुक्तसर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक टी-प्वाइंट रिंग रोड से आई.टी.आई. चौक, घनैया चौक और बरनाला बाईपास होते हुए जाएगा। उधर, गोनियाना की तरफ से आने वाला ट्रैफिक घनैया चौक बठिंडा, टी-प्वाइंट रिंग रोड से मलोट रोड से रिंग रोड, घनैया चौक से बरनाला बाईपास से जाएगा।
इसके अलावा चंडीगढ़ की तरफ से आने वाला ट्रैफिक बीबीवाला चौक बठिंडा से घनैया चौक की ओर जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने एक पत्र के माध्यम से अनाज के ट्रकों को शहर में प्रवेश करने की छूट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि इन अनाज के ट्रकों के शहर में आने से पहले, ट्रक मालिकों को बठिंडा के जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले से स्पैशल पास मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ये आदेश 9 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
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