जिला मेजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश, सार्वजनिक स्थान व सोशल मीडिया पर ...

Edited By Urmila,Updated: 16 Jun, 2026 02:59 PM

the district magistrate issued strict orders

जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है।

नवांशहर (त्रिपाठी) : जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है जिसमें जिले के किसी भी मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेले, धार्मिक स्थान, जुलूस, बारात, शादी पार्टी या अन्य समारोह/सार्वजनिक सभा और शैक्षणिक संस्थान में हथियार/हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा हथियारों के सार्वजनिक एवं सोशल मीडिया प्रदर्शन पर भी उक्त प्रतिबंध लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस प्रतिबंध/निषेध के दायरे में हथियार या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने भी शामिल हैं। इसको लेकर जिला पुलिस विभिन्न इलाकों में औचक निरीक्षण करेगी। इसके अलावा किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक अन्य आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, सार्वजनिक स्थानों पर नारे लगाने/भड़काऊ भाषण देने, बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस/बैठकें/रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर सार्वजनिक सभा, जुलूस या रैली आयोजित की जा सकती है। यह आदेश पुलिस/सेना की वर्दी में सैन्य कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात किसी अन्य सरकारी कर्मचारी और अंदर शादी/विवाह/शोक सभा/धार्मिक स्थानों/संस्थानों के-परमात्मा/अकाल पुरख की स्तुति में शबद कीर्तन करने पर लागू नहीं होंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश के माध्यम से जिले में सरकारी/पंचायत भूमि पर किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा गेट के निर्माण पर रोक लगा दी है। यदि ऐसे किसी स्मारक द्वार का निर्माण कराया जाना है तो पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेने के बाद जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी ली जाएगी।

इसी तरह जिले के बैंकों के प्रबंधकों और पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश जारी किया गया है कि वे अपने पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, जिनकी रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 07 दिनों की हो। जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि समय-समय पर पेट्रोल पंपों एवं बैंकों में लूट/चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इन डकैतियों के दौरान लुटेरे हथियारों के साथ जाते हैं और जबरन घुसकर लूटपाट करते हैं, जिससे आम जनता की जान-माल को खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उन लुटेरों के पास खतरनाक हथियार होते हैं। बैंकों और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगने से इन घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। ये आदेश 14 अगस्त 2026 तक लागू रहेंगे।

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