Punjab के नामी Scan Center को कोर्ट ने लगाया जुर्माना, रिपोर्ट में बताया बच्चा...

Edited By Kamini,Updated: 24 Jan, 2025 02:58 PM

the court imposed a fine on a famous scan center in punjab

पंजाब में एक नामी स्कैन सेंटर पर कोर्ट द्वारा जुर्माना लगने की खबर मिली है। साढ़े 16 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए जो 45 दिनों के भीतर देना होगा।

पंजाब डेस्क : पंजाब में एक नामी स्कैन सेंटर पर कोर्ट द्वारा जुर्माना लगने की खबर मिली है। जानकारी के अनुसार गर्भावस्था के दौरान गलत स्कैन रिपोर्ट देने के मामले में कोटकपूरा के नामी  स्कैन सैंटर को कोर्ट ने 16.5 रुपए का जुर्माना लगाया है। उक्त मामला 2018 का फरीदकोट के कोटकपूरा से है। 

गौरतलब है कि कोटकपूरा के व्यक्ति गगन अरोड़ा ने जैतो रोड पर स्थित नामी जसबीर स्कैन सेंटर से अपनी गर्भवती पत्नी के कुछ टेस्ट और स्कैन करवाई थी। इस दौरान एक नहीं बल्कि 3 स्कैन करवाई गई थी, जिसमें डाक्टरों ने गर्भ में पल रहे बच्ची की रिपोर्ट नार्मल बताई गई। पीड़ित गगन ने बताया कि लेवल 2 की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे हर अंग के बारे में जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ्य है और उसके सभी अंग भी सामान्य हैं। 

पीड़ित ने बताया जब 7 अप्रैल 2018 को बच्चे का जन्म हुआ तो उसमें सामने आया कि बच्चे के बायें हाथ की 4 उंगलियां नहीं है, जिससे परिवार का बुरा हाल है। जब इस मामले में स्कैन सेंटर मालिक डॉ. जसबीर से बात की तो उन्होंने गलती नहीं मानी। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने स्कैन सेंटर के खिलाफ सिविल सर्जन को फरीदकोट में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन फिर भी कोई न्याय नहीं मिला। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और डाक्टर के खिलाफ केस दायर किया गया। मामले में 7 साल बाद कोर्ट ने स्कैन सेंटर के मालिक डॉ. जसबीर सिंह को पीड़ित परिवार को साढ़े 16 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए जो 45 दिनों के भीतर देना होगा। यही नहीं उस दौरान स्कैन के समय ली गई फीस भी वापस करनी होगी। 

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