पंजाब में Plots को लेकर जारी हुए आदेश, तुरंत करना होगा ये काम

Edited By Kalash,Updated: 25 Aug, 2025 06:26 PM

orders issued regarding plots in punjab

ये आदेश 14 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

फरीदकोट (चावला): जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर निजी कब्जे/स्वामित्व वाले खाली प्लॉटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी और मल-मूत्र के जमाव से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार शहर में खाली प्लॉटों के मालिक/कब्जाधारी अपने खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर, गंदगी और रुके हुए बरसाती पानी की तुरंत सफाई अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के स्वामित्व/कब्जा वाले खाली प्लॉट के चारों ओर एक ठोस चारदीवारी या बाड़ बनाई जाए या प्लॉट में कूड़ा-कचरा जमा होने से रोका जाए।

जिला मजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर ने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व/कब्जे वाले प्लॉटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी व गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव उत्पन्न होते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां (जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि) फैलाते हैं। इस प्रकार ये बीमारियां शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर व जानलेवा खतरा हैं। ऐसे में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इन खाली प्लॉटों की सफाई करवाना आवश्यक है। इसी सब को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 14 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

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