Arms License को लेकर जारी हुए आदेश, न मानने पर होगा Action

Edited By Sunita sarangal,Updated: 30 Aug, 2025 06:06 PM

new orders for arms license

उक्त आदेशों की सख्ती से पालना करने के लिए कहा गया है और उक्त आदेश पंजाब राज्य में भी लागू किए गए हैं।

फरीदकोट/जैतो(चावला,जिंदल): भारत सरकार, गृह विभाग के निर्देशानुसार शस्त्र अधिनियम 1959 में संशोधन किया गया है और यह संशोधन लागू हो गया है। उक्त आदेशों की सख्ती से पालना करने के लिए कहा गया है और उक्त आदेश पंजाब राज्य में भी लागू किए गए हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट पूनमदीप कौर ने बताया कि अब फरीदकोट जिले के सभी शस्त्र लाइसैंस धारक अपने शस्त्र लाइसैंस पर 2 से अधिक शस्त्र नहीं रख सकते। इसलिए जिले से संबंधित सभी शस्त्र लाइसैंस धारक, जिनके पास 2 से अधिक शस्त्र पंजीकृत हैं, वे एक महीने के भीतर अपने अधिकृत शस्त्र लाइसैंस से अतिरिक्त शस्त्र हटवा लें और निपटान/बिक्री की अनुमति के संबंध में तुरंत शस्त्र लाइसैंस शाखा, उपायुक्त कार्यालय, फरीदकोट से संपर्क करें।

उन्होंने कहा कि यदि शस्त्र लाइसैंस धारक निर्धारित समयावधि में शस्त्र लाइसैंस से अतिरिक्त शस्त्र नहीं हटवाता है तो इसके लिए शस्त्र लाइसैंस धारक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसके अतिरिक्त शस्त्र को अवैध घोषित करने तथा शस्त्र लाइसैंस रद्द करने के लिए नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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