सुमेध सैनी की गिरफ्तारी किसी भी समय, मोहाली कोर्ट ने रोक हटाई

Edited By Vatika,Updated: 28 Aug, 2020 09:04 AM

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पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को किसी भी वक्त एस.आई.टी. गिरफ्तार कर सकती है

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को किसी भी वक्त एस.आई.टी. गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मोहाली की विशेष अदालत ने सैनी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक हटा दी है। एस.आई.टी. की टीम सुमेध सैनी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है जिसे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से भी सैनी को राहत मिलने के रास्ते में रोड़ा अटकाते हुए वीरवार को सैनी की याचिका की मार्फत हाईकोर्ट में लगाई अपील के खिलाफ पब्लिक प्रोसीक्यूट सरतेज सिंह नरूला ने एक याचिका (सी.एम.) दाखिल की है। जिसे स्वीकार कर लिया गया है और उस पर डिवीजन बैंच में शुक्रवार को सुनवाई तय की गई है। शुक्रवार को ही सुमेध सैनी की ओर से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई होनी है। जिसमें सैनी ने मटौर थाने में दर्ज एफ.आई.आर. को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है और कहा कि राजनीतिक प्रैशर के कारण उन पर एक ही मामले में 2 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। इसमें सैनी ने बलवंत सिंह मुल्तानी की किडनैपिंग और हत्या के मामले में मटौर थाना में दर्ज एफ.आई.आर. रद्द करने और मामले की जांच सी.बी.आई. को देने की मांग रखी है। मोहाली की विशेष कोर्ट में वीरवार को सुमेध सैनी की रैगुलर बेल को लेकर सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने सुनवाई शनिवार तक स्थगित कर दी।

सैनी को बचने में जुटी सी.बी.आई., पहले भी फेवर में दी थी रिपोर्ट 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट सरतेज सिंह नरूला जोकि सरकारी वायदा माफ गवाह जागीर सिंह के वकील भी हैं, ने सी.एम. दाखिल की है। जिसमें कोर्ट को बताया गया कि सुमेध सिंह सैनी का सी.बी.आई. में गठजोड़ है और सी.बी.आई. हमेशा से ही मुल्तानी किडनैपिंग मामले में सुमेध सैनी को बचाती आई है। मटौर थाने में दर्ज मामले में 2 सह-आरोपी पूर्व इंस्पैक्टरों जागीर सिंह और कुलदीप सिंह का सरकारी गवाह बनने के बाद दिए बयानों के आधार पर मामले में हत्या की धारा जुड़ी है, क्योंकि दोनों वायदा माफ गवाहों के बयानों से साबित हो चुका है कि बलवंत सिंह मुल्तानी की सैक्टर-17 के पुलिस स्टेशन की चारदीवारी के भीतर टॉर्चर कर हत्या की गई थी जिसमें सैनी मुख्य आरोपी है। अब जब 2 सह-आरोपी गवाह बन चुके हैं और एस.आई.टी. दोनों की मार्फत तमाम सबूत जुटाना चाहती है तो ऐसे में सी.बी.आई. उसकी मदद नहीं कर रही। जिससे जांच आगे नहीं बढ़ पा रही। मोहाली कोर्ट के आदेशों और एस.आई.टी. के बार-बार अनुरोध पर भी सी.बी.आई. एस.आई.टी. को मुल्तानी मामले के दस्तावेज मुहैया नहीं करवा रही और कोर्ट को गुमराह कर रही है। जिसके पीछे सुमेध सिंह सैनी को बचना ही मकसद है। यही कारण है कि सैनी हाईकोर्ट में बार-बार मामले की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग कर रहे है। 

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