Edited By Kalash,Updated: 07 Apr, 2026 10:27 AM

जिला अदालत ने 9 साल पुराने मानहानि के एक मामले में पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा पेशी में निजी तौर पर छूट की अर्जी स्वीकार कर ली है।
चंडीगढ़ (प्रीकशित): जिला अदालत ने 9 साल पुराने मानहानि के एक मामले में पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा पेशी में निजी तौर पर छूट की अर्जी स्वीकार कर ली है। यह अर्जी उनके वकील के जरिए एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की गई थी। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है।
अदालत में दायर की गई अर्जी में बताया गया कि 6 अप्रैल को मामले की सुनवाई तय थी पर इस दिन शिरोमणि अकाली दल की एक बड़ी राजनीतिक रैली बठिंडा के मलोट रोड पर होनी थी। इस रैली में में सुखबीर सिंह बादल का आना बहुत जरूरी था।
उनकी गैर-मौजूदगी में दूर-दूर से आए लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ सकता था। इससे प्रोग्राम के मकसद पर असर हो सकता था। दायर की गई अर्जी के साथ रैली का इश्तिहार भी अटैच किया गया था। अर्जी में अदालत को भरोसा दिलाया गया था कि सुखबीर सिंह बादल अगली सुनवाई में जरूर खुद मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने इन बातों को रिकॉर्ड में लेते हुए उन्हें पेशी से छूट दे दी।
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