जिला फाजिल्का में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी, 30 जून तक लागू

Edited By Kamini,Updated: 01 May, 2026 04:47 PM

strict restrictions in fazilka district

फाजिल्का की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू IAS ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फाजिल्का जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।

फाजिल्का: फाजिल्का की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू IAS ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फाजिल्का जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 30 जून, 2026 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

पानी की टंकियों समेत सरकारी इमारतों पर चढ़ने पर पाबंदी

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की सीमा में आने वाली सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों पर आम जनता/लोगों/प्रदर्शनकारियों के चढ़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फाजिल्का जिले की सीमा में आने वाली सभी सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करें और अपने अधीन अधिकारी/कर्मचारी/चौकीदार को 24 घंटे ड्यूटी पर लगाएं, ताकि किसी भी संगठन द्वारा किए जाने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोका जा सके।

गाय के गोबर के ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले में शाम को सूरज डूबने के बाद और सुबह सूरज उगने से पहले गाय के गोबर के ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आदेशों में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गाय का गोबर रखा है, वे पशु पालन विभाग के पास इसका रजिस्ट्रेशन करवा लें।

चाइना डोर की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर बैन

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की सीमा के अंदर पतंग वगैरह में इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि चाइना डोर कॉटन धागे की जगह प्लास्टिक की बनी होती है, जो बहुत मजबूत होती है, जिससे पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां कटने, साइकिल सवारों की गर्दन और कान कटने वगैरह की घटनाएं हुई हैं और यह डोर इंसानों और जानवरों/पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है।

फाजिल्का सब जेल का 500 स्क्वायर मीटर एरिया नो ड्रोन जोन घोषित

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की फाजिल्का सब जेल का 500 स्क्वायर मीटर एरिया नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन ने आम लोगों के लिए काम आसान कर दिया है और कोई भी इसका गलत इस्तेमाल करके जेलों में बंद खतरनाक कैदियों को मोबाइल फोन/ड्रग्स और हथियार सप्लाई कर सकता है और उन्हें भागने में मदद करने वाला सामान पहुंचा सकता है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक आम लोगों के आने-जाने पर पाबंदी

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले के बॉर्डर और BOPs के पास के गांवों में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक आम लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी है। ये आदेश 30 जून, 2026 तक लागू रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ड्रोन एक्टिविटी बढ़ने से ड्रग्स की तस्करी बढ़ी है, जो चिंता की बात है। इसलिए बॉर्डर एरिया की सुरक्षा को देखते हुए बॉर्डर एरिया के साथ-साथ BOPs के पास आम लोगों के आने-जाने पर रोक रहेगी।

कोबरा/कांटेदार तार की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर रोक

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की सीमा के अंदर कोबरा/कांटेदार तार की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कांटेदार तार का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही, अब लोग अपनी ज़मीन, खेत और दूसरी जगहों पर फसलों को बचाने के लिए कांटेदार तार के साथ कोबरा तार का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जो बहुत नुकीला होता है। इससे प्राकृतिक जीवों की जान को खतरा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले के सबसे बड़े जानवरों के अस्पताल, गौशाला दौलतपुरा और सेंचुरी एरिया में 90 परसेंट जानवर और गायें इसी कोबरा/कांटेदार तार से घायल हो जाती हैं। इसलिए, कोबरा/कांटेदार तार की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया गया है। ये सभी आदेश 30 जून, 2026 तक लागू रहेंगे।

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