Edited By Kamini,Updated: 28 Mar, 2025 08:02 PM

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारियों प्रयोग करते हुए विभिन्न पाबंदियां जारी की हैं।
गुरदासपुर : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारियों प्रयोग करते हुए विभिन्न पाबंदियां जारी की हैं। इसके तहत गुरदासपुर की सीमा के भीतर हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन/सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार, जिला के सभी साइबर कैफे मालिकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति, जिसकी पहचान के बारे में साइबर कैफे मालिक को निश्चितता न हो, को साइबर कैफे का उपयोग करने की अनुमति न दी जाए।
इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को साइकिल/रिक्शा/ट्रैक्टर/ठेला या अन्य कोई वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें आगे व पीछे लाइट न हो, लाल रिफ्लेक्टर या कोई गलास या चमकीला टेप न लगा हो। आम जनता के लिए ओलाइव रंग की वर्दी, जीप/मोटरसाइकिल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति कार्यकारी अभियंता, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, गुरदासपुर के अधिकार क्षेत्र के अनुसार पंजीकरण / लिखित प्रवानगी कुआं/बोर स्थापित नहीं करेगा। होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाओं के मालिकों/प्रबंधकों के लिए वहां ठहरने वाले व्यक्तियों का पहचान प्रमाण लेना और उस प्रमाण के संबंध में रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा धार्मिक स्थलों की समितियों/बोर्डों/ट्रस्टों को अगले आदेश तक सभी धार्मिक स्थलों पर निगरानी बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिक्शा चलाने और स्कूली बच्चों को रिक्शा पर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी मालिकों को आदेश दिया गया है कि वे संबंधित पुलिस स्टेशनों को सूचित किए बिना नए किरायेदारों को न रखें। पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिनका रंग, प्रतीक, आकार और डिजाइन सैन्य वाहनों से मिलता जुलता हो। अंतरराष्ट्रीय सीमा और जिला गुरदासपुर में सीमा सुरक्षा बाड़ के बीच 50 गज (150 फीट) के क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बाड़ के भारतीय पक्ष में कोई भी ऊंचे पौधे जैसे चिनार, एल्डर, बाग, गन्ना और अन्य लंबी फसलें आदि नहीं लगाई जाएंगी। पशु वीर्य का अनाधिकृत भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री प्रतिबंधित होगी।
सार्वजनिक स्थानों, जुलूसों और रैलियों में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल, गुरदासपुर के स्कूल गेट के बाहर वाहनों, मोटरसाइकिलों, मोटरसाइकिलों या किसी अन्य परिवहन के साधन में स्कूली छात्रों को उतारने-चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरदासपुर शहर में बीएसएनएल चौक से गुरु रविदास चौक तक (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, गुरदासपुर के माध्यम से) सड़क को प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम 6 बजे से 7.30 बजे तक नो-व्हीकल जोन घोषित किया जाता है। इस दौरान केवल पैदल चलने वाले, दौड़ने वाले, साइकिल चलाने वाले और आपातकालीन वाहन ही इस सड़क का उपयोग कर सकेंगे। ये प्रतिबंधात्मक आदेश 25 मार्च से 23 मई 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
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