पंजाब में लगी सख्त पाबंदियां, आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 29 May, 2025 04:54 PM

strict restrictions imposed in punjab

अन्य पुरुष और महिलाएं तुरंत इस संबंध में आवश्यक जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन को देंगे।

गुरदासपुर (विनोद): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह बेदी, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम जनता को आदेश दिया है कि जिला गुरदासपुर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर चरने के लिए नहीं ले जाएगा और न ही उन्हें आवारा छोड़ेगा। इसी तरह जारी एक अन्य आदेश में गुरदासपुर जिले की सीमा के भीतर या इसके गांवों या कस्बों में बाहर से आए अस्थायी रूप से रहने वाले या व्यवसाय करने वाले परिवारों के मुखिया या अन्य पुरुष और महिलाएं तुरंत इस संबंध में आवश्यक जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन को देंगे।

इसी तरह जिला गुरदासपुर की सीमा के भीतर सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन/प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा, हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध रहेगा तथा किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आगंतुक/आवेदक की पहचान रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए। रजिस्टर में प्रवेश करने/आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और पहचान प्रमाण आदि उसकी स्वयं की लिखावट में दर्ज किया जाना चाहिए। इसका रिकॉर्ड कम से कम 6 महीने तक मुख्य सर्वर में रखा जाना चाहिए।

एक अन्य आदेश अनुसार गुरदासपुर जिले में कोई भी व्यक्ति साइकिल/रिक्शा/ट्रैक्टर/पेडलर और कोई अन्य वाहन नहीं चलाएगा, जिसमें आगे और पीछे की रोशनी नहीं है, बिना लाल रिफ्लैक्टर या कोई भी चमकदार टेप लगाए। इसी तरह प्राइवेट लोगों द्वारा जैतून के रंग की वर्दी, जीप/मोटरसाइकिल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सैन्य बलों और बी.एस.एफ. कर्मियों को इन आदेशों से छूट दी जाएगी। एक अन्य आदेश जारी किया है कि गुरदासपुर जिले में होटल, रेस्तरां, धर्मशालाओं के मालिकों/प्रबंधकों के लिए वहां ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान का प्रमाण लेना और उस प्रमाण के बारे में प्रविष्टियां रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा और वे संबंधित पुलिस स्टेशनों को सूचित करेंगे।

जिला गुरदासपुर में पीटर रेहड़ो की सवारी और स्कूली बच्चों को पीटर रेहड़ो पर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह भी आदेश पारित किया है कि जिला गुरदासपुर के सभी स्कूलों के प्रिंसीपल/प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि परिवहन का साधन स्कूली बच्चों को स्कूलों में लाने और वापिस ले जाने के लिए उपयुक्त है। ऐसा न करने पर स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रशासक किसी भी दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

एक अन्य आदेश अनुसार जिला गुरदासपुर की सीमा के भीतर रहने वाले सभी मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वे संबंधित पुलिस स्टेशनों को सूचित किए बिना नए किराएदार न रखें। अन्य आदेश अनुसार जिला गुरदासपुर की सीमा के भीतर बहुत महत्वपूर्ण हरे आम के पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि विशेष परिस्थितियों में उक्त वृक्षों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की अनुमति से ही काटा जाए। अन्य आदेश अनुसार जिला गुरदासपुर की सीमा के भीतर तेज संगीत, विस्फोटक, वाहनों के प्रेशर हॉर्न और ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला गुरदासपुर में शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले गुरदासपुर जिले में मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सभी गौवंश वालों को पशुपालन विभाग में पंजीकरण कराने के आदेश दिए गए हैं।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया है कि कोई भी किसान जिला गुरदासपुर में पड़ने वाली अंतर्राष्ट्र्रीय सीमा और सीमा सुरक्षा बाड़ के बीच 50 गज (150 फीट) के क्षेत्र के अंदर और सीमा सुरक्षा बाड़ के भारतीय हिस्से में लंबे पौधे जैसे चिनार, सफेदा, बाग, गन्ना और अन्य लंबी फसलें आदि नहीं लगाएगा और न ही इस क्षेत्र में कोई लंबी फसल लगाएगा।

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