पंजाब के इस जिले में लग गई सख्त पाबंदियां, अगर किया ये काम तो...

Edited By Kamini,Updated: 28 Jan, 2025 09:54 PM

strict restrictions have been imposed in this district of punjab

पंजाब में कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए जिले में सख्त पाबंदियां लगने की खबर सामने आई है।

गुरदासपुर : पंजाब में कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए जिले में सख्त पाबंदियां लगने की खबर सामने आई है। इस बार ये सख्त पाबंदियां गुरदासपुर में लगाई है। आईएएस अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर हरजिंदर सिंह बेदी ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी की हैं। इनके तहत उन्होंने आम जनता को आदेश दिए हैं कि गुरदासपुर जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर चराने के लिए नहीं ले जाएगा और न ही कोई पशुओं को आवारा छोड़ेगा।

उन्होंने आम जनता को आदेश दिए हैं कि गुरदासपुर जिले की सीमा के अंदर या बाहर से आए गांवों या कस्बों में अस्थायी रूप से रहने वाले या व्यवसाय करने वाले परिवार के मुखिया या अन्य पुरुष या महिलाएं अपने निवास स्थान या नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। इसके अलावा, यदि कोई बाहरी जिले का निवासी उनसे मिलने आता है या उनके साथ रहता है, तो इसकी आवश्यक सूचना भी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दी जानी चाहिए। इस आदेश के लागू होने के एक सप्ताह के भीतर उन्हें सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा सीमा में आने वाले सभी साइबर कैफे मालिकों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसकी पहचान साइबर कैफे मालिक को पता न हो, को साइबर कैफे का प्रयोग न करने दिया जाए तथा कैफे में प्रवेश न करने दिया जाए। उपयोगकर्ता की पहचान रजिस्टर में दर्ज की जाए। रजिस्टर में प्रवेश करने/आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और पहचान प्रमाण आदि उसकी स्वयं की लिखावट में दर्ज किया जाना चाहिए। पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सत्यापित की जानी चाहिए।

इसके अलावा, गतिविधि सर्वर लॉग को मुख्य सर्वर में सहेजा जाना चाहिए और इसका रिकॉर्ड कम से कम 6 महीने तक मुख्य सर्वर में रखा जाना चाहिए। यदि साइबर कैफे में आने वाले व्यक्ति की किसी गतिविधि पर संदेह हो तो साइबर कैफे मालिक को पुलिस थाने में इसकी सूचना देनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इन आदेशों के माध्यम से एक और निर्देश जारी किया गया है कि गुरदासपुर जिले में कोई भी व्यक्ति साइकिल/रिक्शा/ट्रैक्टर/ठेला या अन्य कोई भी वाहन नहीं चलाएगा, जिसमें आगे व पीछे लाइटें, लाल रिफ्लेक्टर या कोई चश्मा या चमकीली टेप न लगी हो। आम जनता के लिए जैतून रंग की वर्दी, जीप/मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सैन्य बल और बीएसएफ कार्मिकों को इन आदेशों से छूट रहेगी।

उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों और धार्मिक स्थलों की समितियों/बोर्डों/ट्रस्टों के प्रधानों को अगले आदेश तक गुरदासपुर जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। गुरदासपुर जिले के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वस्थ वयस्क व्यक्तियों को प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक गश्त और रखवाली/राखी के लिए तैनात किया जाता है। जिले में घड़ूकों पर सवारी करने तथा स्कूली बच्चों को घड़ूकों पर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों/प्रबंधकों को आदेश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए आवाजाही का उचित प्रबंध होने चाहिए। ऐसा न करने पर स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रशासक किसी भी दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

इसके साथ ही गुरदासपुर जिले की सीमा में हरे आम के पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि विशेष परिस्थितियों में उक्त वृक्षों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की अनुमति से ही काटा जाए। तेज आवाज में संगीत बजाने, विस्फोटक पदार्थ, वाहनों के प्रेशर हॉर्न और ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरदासपुर जिले में ऐसे निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिनका रंग, प्रतीक, आकार और डिजाइन सैन्य वाहनों से मिलता जुलता है।

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