Jalandhar वालों हो जाएं Alert! जारी हो गए सख्त आदेश, पढ़ें...

Edited By Kamini,Updated: 07 May, 2025 04:26 PM

strict orders were issued in jalandhar

शहरवासियों के लिए खास खबर सामने आई है। शहर में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और डीसी हिमांशु अग्रवाल ने नए सख्त आदेश जारी किए हैं।

जालंधर : शहरवासियों के लिए खास खबर सामने आई है। शहर में पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और डीसी हिमांशु अग्रवाल ने नए सख्त आदेश जारी किए हैं। ये आदेश शहर सभी होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और सराय आदि को जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर व डीसी हिमांशु अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार जारी हुए आदेशों में कहा गया है कि, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और सराय आदि के मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के ठहरने नहीं देगा। प्रत्येक व्यक्ति-यात्री की वैध फोटो पहाचन पत्र रिकार्ड के तौर पर रखना होगा। इसके साथ ही वेरिफिकेशन के लिए इनका मोबाइल नंबर लेना जरूरी व व्यक्ति/यात्री के रिकार्ड रजिस्टर करना जरूरी होगा। इसी के साथ ही होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और सराय आदि के मालिक को ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों की सूचना रोजाना सुबह 10 बजे पुलिस थाने में देनी होगी। वहीं रजिस्टर्ड में दर्ज रिकार्ड को संबंधित पुलिस थाने में मुख्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को सत्यापित किया जाएगा। इसके अलावा होटल, मोटल व सराय आदि में ठहरने वाले विदेशी आदि की जानकारी इंचार्ज विदेशी रजिस्ट्रेशन कार्यालय, पुलिस कमिश्नर आफिस जालंधर में दी जाएगी। 

जालंधर पुलिस व डीसी ने ये भी आदेश जारी किए हैं कि, सभी होटल, मोटल, रेस्तरां, गेस्ट हाउस आदि के गलियारों, लिफ्टों, रिसेप्शन, मेन गेट पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अगर इस बीच अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, सराय आदि में ठहरने आता है, जोकि पुलिस केस में वांछित है या किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए होटल, मोटल, सराय, रेस्टोरेंट मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह पुलिस को तुरन्त इसकी सूचना दे। 

जारी हुए आदेशों में ये भी कहा गया है कि, वाहनों पर बेसबॉल, तेज हथियार, नुकीले हथियार जैसे घातक हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर की सीमा के भीतर ऐसे घातक हथियार की आवाहाजी पर भी बैन लगा दिया गया है। इसी के साथ सीमा के भीतर जुलूस निकालने, समारोह/जुलूस, मैरिज पैलेसों, होटलो, शादी समारोह में हथियार लेकर जाने व 5 से अधिक लोगों के इकट्ठ, नारे लगाने पर भी प्रतिबंध है। मैरिज पैलेस में सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी हैं। मकान मालिकों को अपने घर पर किराएदार, पीजी व घरों में नौकर रखने से पहले पुलिस सांझ केंद्र में सूचिता करना होगा। उक्त सभी आदेश 6 मई से 5 जुलाई तक लागू रहेंगे। 

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