पंजाबियों के लिए फिर सख्त आदेश जारी, लग गई ये पाबंदियां...

Edited By Vatika,Updated: 04 Feb, 2025 11:46 AM

strict order issue

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा

पंजाब डेस्कः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसा जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों आदि से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के आयोजन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। 

आदेश में कहा गया है कि पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग (गृह 5 शाखा) के उप सचिव की ओर से एक पत्र के माध्यम से लिखा गया है कि राज्य में पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टरों व संबंधित वाहनों का खतरनाक प्रदर्शन किया गया है। स्टंट के दौरान युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं और एक युवा की मौत भी हो गई है। इसलिए, ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट प्रतिबंधित हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिला जेल मानसा के परिसर और 500 मीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के संज्ञान में लाया है कि हाल के दिनों में पंजाब की विभिन्न जेलों से मोबाइल फोन, ड्रग्स/पदार्थ और अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी की घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला जेल मानसा परिसर के ऊपर तथा इसके आसपास 500 मीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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