परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी, आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 29 Aug, 2026 04:28 PM

strict order

5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

बठिंडा (विजय): जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की सितंबर 2026 मर्सी चांस/ओपन स्कूल (ब्लॉक-II री-अपीयर) परीक्षाएं 1 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर यह आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 1 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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