Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Aug, 2022 06:56 PM

सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है।
चंडीगढ़ : सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।
बता दें कि इस भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनमें इसको रद्द करने की अपील की गई थी। क्योंकि सरकारी कॉलेजों में पार्ट-टाइम, गेस्ट फेकल्टी व कॉन्ट्रेक्ट पर काम कर रहे आवेदकों को ही अतिरिक्त 5 अंक दिया जाना तय किया था। लेकिन सरकारी अनुदान से चल रहे कॉलेजों में पार्ट-टाइम, गेस्ट फेकल्टी व कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वालों को नहीं। जिसके बाद हाईकोर्ट उक्त फैसला सुनाते हुए इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।