होशियारपुर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, कई नई पाबंदियां लागू

Edited By Kalash,Updated: 08 Jul, 2026 05:02 PM

several new restrictions imposed in hoshiarpur

जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सैक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले में कई तरह की पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।

होशियारपुर (जैन): जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सैक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले में कई तरह की पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार पोल्ट्री फार्म/राइस शैलर/भट्ठे और दूसरे छोटे उद्योगों के मालिकों तथा घरों में नौकर रखने वालों को अपने घरों में एक रजिस्टर रखने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें उनके पास काम करने वाले लोगों के नाम, पूरा पता, तीन फोटो (दाएं, बाएं और सामने से) और उनके सभी रिश्तेदारों के पते लिखने होंगे। मालिक अपने रजिस्टर में नौकर के फिंगरप्रिंट रखें और यह पूरा रिकॉर्ड तुरंत इलाके के संबंधित पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में भी दर्ज कराएं। इसके साथ ही घर/दुकान मालिकों, घरों/दुकानों में रहने वाले लोगों, घरों/दुकानों के इंचार्ज लोगों को भी आदेश दिया गया है कि वे किराए पर दिए घर मकान, या भविष्य में किराए पर देंने पर अपने इलाके के पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में तुरंत उसमें रहने वाले व्यक्ति का नाम और पूरा पता दर्ज कराएं।

आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर भी रोक 

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जिले के अंदर डीलिस्टेड एरिया से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर भी रोक लगा दी है। आदेशों के अनुसार, अगर खास हालात में इन पेड़ों को काटना जरूरी हो, तो उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमैंट की इजाजत से ही काटा जाए। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमैंट वही प्रोसैस अपनाएगा, जो पंजाब लैंड कंजर्वेशन एक्ट-1900 के सैक्शन 4 और 5 के तहत बंद एरिया में परमिट देने के लिए अपनाया जाता है। अगर डीलिस्टेड एरिया के अलावा होशियारपुर जिले में किसी भी जगह पर हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ काटना जरूरी हो, तो इसकी मंजरी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से ली जाए।

मिलिट्री ऑलिव ग्रीन जीप, मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक 

इसके अलावा, जिले की सीमा के अंदर मिलिट्री ऑलिव ग्रीन (मिलिट्री रंग) जीप, मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक है। यह आदेश मिलिट्री अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसी तरह आर्म्ड फोर्सिज/पंजाब पुलिस/बी.एस.एफ. और मिलिट्री रंग की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल बिना इजाजत वाले लोग (बड़े) नहीं कर सकेंगे और बिना इजाजत वाले लोगों को इन यूनिफॉर्म की बिक्री और खरीद पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश आर्म्ड फोर्सेज/पंजाब पुलिस/बी.एस.एफ/मिलिट्री अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

धुस्सी डैम में जानवरों को पानी पिलाने या नहलाने पर भी रोक 

एक और आदेश जारी करते हुए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा के अंदर बड़ी और छोटी नहरों, चौ डैम और ब्यास नदी के किनारे बने धुस्सी डैम में किसी भी व्यक्ति के जानवरों को पानी पिलाने या नहलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के पब्लिक सड़कों या पब्लिक जगहों पर जानवर चराने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने 18-एम्यूनिशन डिपो ऊंची बस्सी तहसील दसूहा की बाहरी बाऊंड्री वॉल के एक हजार यार्ड (914 मीटर) के दायरे में फसल के बचे हुए हिस्से को जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश 7 सितंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

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