पंजाब के इस जिले में धारा 144 लागू, लगी ये पाबंदियां

Edited By Kamini,Updated: 12 Feb, 2024 01:26 PM

section 144 imposed in this district of punjab

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू करते हुए जिले में कई पाबंदियां लगाई है।

बठिंडा : मानसा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा के भीतर सरकारी, गैर-सरकारी इमारतों, स्थानों पर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले के सरकारी व गैर सरकारी भवनों, स्थानों, सिनेमाघरों व वीडियो हॉलों पर अक्सर गंदे व अश्लील पोस्टर लगाए जाते हैं। इनसे पढ़ने वाले आम लोगों के अलावा लड़के-लड़कियों के व्यवहार पर भी बुरा असर पड़ता है। इन अश्लील पोस्टरों से होने वाले बुरे प्रभाव को रोकने के लिए इनकी रोकथाम बहुत जरूरी है।

100 मीटर के दायरे में जुलूस निकालने पर रोक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने मानसा में धारा 144 लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासनिक परिसर और कोर्ट परिसर के 100 मीटर के भीतर जुलूस निकालने, जलसा आयोजित करने, लाउडस्पीकर लगाकर भाषण देने और धरना देने पर रोक लगा दी गई है।

इकट्ठ करने पर रोक का आदेश

इसके अलावा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठ पर भी रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थानों पर छुरी, धारदार चाकू, कुल्हाड़ी, विस्फोटक सामग्री और अन्य घातक हथियार/हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठ होने संबंधी आदेश सुरक्षा कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, सरकारी समारोहों, विवाह, धार्मिक एवं धार्मिक समारोहों तथा स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई के लिए बच्चों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे।

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