Edited By Vatika,Updated: 02 Mar, 2021 08:52 AM
पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी और निलंबित आई.जी. परमराज उमरानंगल को बहबलकलां गोली कांड मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सशर्त बेल दे दी है।
चंडीगढ़(हांडा): पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी और निलंबित आई.जी. परमराज उमरानंगल को बहबलकलां गोली कांड मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सशर्त बेल दे दी है। दोनों को 8 मार्च को फरीदकोट की जिला अदालत में पेश होने के भी आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। सैनी और उमरानंगल को बेल दिए जाने का यह कहते हुए विरोध किया कि एस.आई.टी. ने कई बार जांच में शामिल होने के सम्मन भेजे थे लेकिन दोनों ही शामिल नहीं हुए और जांच आगे नहीं बढ़ रही।
सरकारी पक्ष का कहना था कि दोनों को बेल दी जाती है तो ऐसे में जांच प्रभावित होगी। वहीं, सैनी और उमरानंगल के वकीलों का कहना था कि जांच में बुलाए जाने के बाद गिरफ्तार होने के चलते जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसलिए दोनों को बेल का लाभ दिया जाना चाहिए। याची पक्ष ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि दोनों को अग्रिम बेल मिलती है तो जांच में शामिल होने को तैयार हैं।दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सैनी और उमरानंगल की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए बेल दे दी।