Edited By Kalash,Updated: 02 Oct, 2025 11:26 AM

सड़क दुर्घटना में पूर्व सांसद मोहिंद्र सिंह के.पी. के बेटे रिची केपी की मौत के मामले में नामजद क्रैटा चालक गुरशरण सिंह उर्फ प्रिंस और विशु कपूर की पेशगी जमानत याचिका को रद्द करने के आदेश दिए हैं।
जालंधर (भारद्वाज, जतिंदर): अतिरिक्त सैशन जज डॉ. दीप्ति गुप्ता ने गत दिनों मॉडल टाऊन में हुई सड़क दुर्घटना में पूर्व सांसद मोहिंद्र सिंह के.पी. के बेटे रिची केपी की मौत के मामले में नामजद क्रैटा चालक गुरशरण सिंह उर्फ प्रिंस और विशु कपूर की पेशगी जमानत याचिका को रद्द करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि 13 सितंबर की रात पूर्व सांसद महिंदर सिंह केपी के इकलौते बेटे रिची की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। केपी की शिकायत पर अर्टिगा चालक प्रिंस समेत ग्रैंड विटारा कार चालक विशु पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। महिंदर केपी ने बयान में कहा था कि वे अपने बेटे के साथ अलग-अलग गाड़ियों में घर लौट रहे थे। रास्ते में ग्रैंड विटारा और क्रेटा ने रिची की फॉर्च्यूनर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
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