Edited By Kalash,Updated: 17 Oct, 2024 12:31 PM
यह आदेश जारी होने की तिथि से 2 माह तक लागू रहेंगे।
फिरोजपुर : एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट डा. निधि बांबा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए फिरोजपुर जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जारी होने की तिथि से 2 माह तक लागू रहेंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने फिरोजपुर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटे खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 25 किलोमीटर के घेरे में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा को मुख्य रखते हुए ड्रोन के उपयोग पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन के इस्तेमाल पर पांबदी लगाने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि ड्रोन का उपयोग करने संबंधी किसी विभाग/आम व्यक्ति द्वारा योग्य प्रणाली के जरिए मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
एक अन्य आदेश के जरिए जिले में जेल क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में सुरक्षा को मुख्य रखते हुए ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। एक और मनाही के आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश किए कि जिला फिरोजपुर की सीमा के अंदर पड़ते हलकों में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सरेआम सड़कों और जनकत जगहों पर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अपने पशुओं को सरेआम सड़कों पर और जनतक जगहों पर चराते हैं। ऐसा करने से सड़कों पर दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। यातायात में भी विघन होता है। इसी तरह एक अन्य आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिला फिरोजपुर की सीमा के अंदर कूड़ा-कर्कट आदि खुले में आग लगाने पर पाबंधी लगाई है।
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