पंजाबी के इस जिले में लागू हुई ये पाबंदी, आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 09 Sep, 2024 06:28 PM

restriction implemented in district of punjab

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों तरनतारन जिले में ड्रोन की मदद से हथियारों की तस्करी की कोशिश की थी। इसलिए उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा ड्रोन की मदद से कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ा जा सकता है।

जैतो (पराशर): जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट विनीत कुमार आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदकोट की सीमा के भीतर ड्रोन व अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों तरनतारन जिले में ड्रोन की मदद से हथियारों की तस्करी की कोशिश की थी। इसलिए उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा ड्रोन की मदद से कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ा जा सकता है।

इस लिए आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को शादी-ब्याह तथा अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ड्रोन का प्रयोग करना है तो ड्रोन के प्रयोग के लिए उपायुक्त कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये आदेश 27 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेंगे।

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