Edited By Kalash,Updated: 20 Jul, 2026 11:11 AM

पंजाब में भूमि एवं संपत्ति की खरीद-फरोख्त के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा को और आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
चंडीगढ़/जालंधर (अंकुर, धवन): पंजाब में भूमि एवं संपत्ति की खरीद-फरोख्त के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा को और आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राजस्व विभाग में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे 35 मुश्किल शब्दों की जगह अब ऐसे आसान पंजाबी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें आम नागरिक आसानी से समझ सके। सरकारी सेवाओं को लोगों के लिए अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है क्योंकि संपत्ति रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाली मुश्किल भाषा के कारण लोगों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
इनमें से ज्यादातर शब्द उर्दू और फारसी से संबंधित थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल होते आ रहे थे। इनकी जगह आसान शब्द लाने के लिए राजस्व एवं पुनर्वास विभाग द्वारा कमेटी बनाई गई थी। कमेटी द्वारा जायदाद की रजिस्ट्रेशन की भाषा को आसान बनाने के लिए पुराने 35 मुश्किल शब्दों की जगह पंजाबी के 35 नए आसान शब्दों की सिफारिश की गई है। इस संबंध में सभी डिप्टी कमिश्नरों को एक पत्र जारी करके पुराने और नए सुझाए गए शब्दों की सूची भेजी गई है ताकि लोगों की सुविधा के लिए जायदाद रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों में नए और आसान शब्दों का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर पक्का किया जा सके।
पुराने शब्दों के स्थान पर अपनाए जाएंगे ये नए सरल शब्द
उजर-एतराज, उजरत-फीस, अराजी-जमीन, साकिन-वसनीक, साकिन देह-गांव का वसनीक, हसब जाबता-कानून के अनुसार, हिब्बा-दान, कैफियत-विशेष कथन, गैर मजरूआ-अणवाहिया खेत,गरिंदा-लेने वाला, जर-रकम, ताबे-अनुसार/मुताबिक/अधीन, तकावी-कृषि ऋण, तरमीम-संशोधन/दरुस्ती, तसब्बुर/तसव्वुर-मन्न लेणा, तलबाना-खर्चा, देह-पिंड, दाखिल-खारिज-इंतकाल, फक-उल-रहन-गिरवी रखी जायदाद को छुड़ाना, फौत-मौत, फर्द-नकल जमाबंदी, फरीक-धिर, फरीक अव्वल-पहली धिर, फरीक दोम-दूजी धिर, बदस्तूर-पहले दी तरह, बैनामा-बिक्रीनामा, बजरिया-राहीं, बाया-बेचने वाला, मखसूस-खास, मुश्तरका-संयुक्त, मुंतकिल-तबदील, मजकूर-उपरोक्त, मनसूख करना-रद्द करना/खारिज करना, मुश्तरी हुशियारबाश-खरीदार सावधान रहे, मुरतहिन-जमीन गहणे लेने वाला।
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