Edited By Vatika,Updated: 13 Jul, 2022 09:25 AM

नाबालिगा से रेप कर गर्भवती करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज
चंडीगढ़ (सुशील राज): नाबालिगा से रेप कर गर्भवती करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज स्वाति सहगल की अदालत ने मामा के लड़के को 20 साल की सुनाई है। अदालत ने चालीस हजार जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता बयानों से मुकर गई थी, लेकिन मैडीकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।
सैक्टर-39 थाना पुलिस ने तीन साल पहले रेप और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि मामा का लड़का गलत हरकत करता था। तब उम्र महज 13 साल थी। हालांकि उसका अबॉर्शन करना पड़ा था। बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोर्ट में पीड़िता बयानों से मुकर गई। उसने कोर्ट में कहा कि आरोपी ने कुछ गलत नहीं किया।