Edited By Vatika,Updated: 20 May, 2026 10:21 AM

इंग्लैंड की एक अदालत ने पंजाबी मूल के 41 वर्षीय हरिंदरपाल अठवाल को खतरनाक ड्राइविंग से एक व्यक्ति की मौत
पंजाब डेस्कः इंग्लैंड की एक अदालत ने पंजाबी मूल के 41 वर्षीय हरिंदरपाल अठवाल को खतरनाक ड्राइविंग से एक व्यक्ति की मौत और उसकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में 11 साल 3 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर रिहाई के बाद 20 साल तक वाहन चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
क्या है मामला
मामला 16 दिसंबर 2025 की सुबह का है। जब आरोपी हरिंदरपाल अठवाल बर्मिंघम सिटी सेंटर से अपनी कार लेकर निकला था। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोहो रोड पर अचानक अपनी कार को दूसरी लेन में घुसा दिया और फिर फुटपाथ पर चढ़ा दी। इस दौरान उसकी कार ने 54 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 47 वर्षीय पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे के बाद आरोपी ने एक खड़ी कार को भी टक्कर मारी, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। बताया गया कि आरोपी ने कार वापस मोड़ी और घायल व्यक्ति को दूसरी बार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में कहा कि आरोपी की हरकत ने उसके पति की जान ले ली और उसका पूरा परिवार बिखर गया। घटना के अगले दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब 13 मई को बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने आरोपी हरिंदरपाल अठवाल को 11 साल 3 महीने की जेल की सजा सुनाई।