Edited By Vatika,Updated: 04 Jun, 2019 10:38 AM
सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने हेतू अप्लाई करने वाले आर्थिक व कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों को आमदन व जायदाद का सर्टीफिकेट अब सुविधा केंद्र में भी आसानी से मिल पाएगा।
जालंधर(पुनीत): सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने हेतू अप्लाई करने वाले आर्थिक व कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों को आमदन व जायदाद का सर्टीफिकेट अब सुविधा केंद्र में भी आसानी से मिल पाएगा।
जानकारी देते हुए डी.सी. का चार्ज संभाल रहे कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु नई सेवा शुरू की गई है। उक्त वर्ग सर्टीफिकेट के लिए तहसील या सब डिवीजन स्तर पर सर्टीफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। नायब तहसीलदार द्वारा उक्त सर्टीफिकेट जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्टीफिकेट का एक नमूना पहले ही सरकार की वैबसाइट पर डाला जा चुका है, जिसके चलते अब यह सर्टीफिकेट ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।
डिजीटल डाटा बेस तैयार करके उक्त सर्टीफिकेट की वैरीफिकेशन भी ऑनलाइन की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पिछड़ी श्रेणियों के जिन परिवारों के पास 5 या इससे अधिक एकड़ जमीन, रिहायशी इलाके में 1000 वर्ग फुट या इससे अधिक का मकान रिहायशी इलाके में 100 स्क्वेयर का गज का प्लाट या 200 गज की अन्य प्रॉपर्टी होगी, वह सरकार की इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। जिन परिवारों की आमदन 8 लाख से कम है वे परिवार इस स्कीम के अधीन आएंगे।