Edited By Kamini,Updated: 12 Jul, 2025 06:40 PM

जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में पाबंदियों के सख्त आदेश जारी किए हैं।
नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में पाबंदियों के सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर विवाह/धार्मिक समारोहों या अन्य कार्यक्रमों में बिना अनुमति के ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी आदेशों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में राज्य के सीमावर्ती जिलों में असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से बुरी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसे देखते हुए शहीद भगत सिंह नगर जिले में ये आदेश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। ये आदेश 12 सितंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here