Edited By Kamini,Updated: 12 Apr, 2025 04:22 PM

घरों में पालतु जानवर रखने के शौकिनों के लिए खास खबर सामने आई है।
बठिंडा : घरों में पालतु जानवर रखने के शौकिनों के लिए खास खबर सामने आई है। दरअसल, कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, कृषि, किसान भलाई व पशुपालन, मछली पालन व डेयरी विकास विभाग पंजाब चंडीगढ़ की अगुवाई और राहुल भंडारी प्रमुख सचिव पशुपालन, मछली एवं डेयरी विकास विभाग पंजाब चंडीगढ़ एवं डायरेक्टर पशुपालन विभाग पंजाब डॉ. गुरशरणजीत सिंह बेदी के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब में सभी पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग की रजिस्ट्रेशन पशु भलाई बोर्ड पंजाब से की जानी अनिवार्य है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बठिंडा जिले में सभी पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग का पंजीकरण पशु कल्याण बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में जिला एवं तहसील स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने पालतू पशु मालिकों से अपील की कि वे अपने पशु केवल पंजीकृत पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग से ही जानवर खरीदें। पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के बिना पालतू जानवरों, पक्षियों और कुत्तों का व्यापार या प्रजनन करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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