Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Jul, 2025 07:42 PM

पंजाब के जालंधर जिले में अब सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और निजी स्कूलों का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSS Act) के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
जालंधर (पुनीत): पंजाब के जालंधर जिले में अब सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और निजी स्कूलों का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSS Act) के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसी उद्देश्य को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
यह प्रशिक्षण सत्र सहायक कमिश्नर फूड डॉ. हरजोतपाल सिंह और फूड सेफ्टी ऑफिसर राशू महाजन की अगुवाई में आयोजित किया गया। यह सत्र पंजाब के कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दिलराज सिंह के दिशा-निर्देशों के तहत हुआ।अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को FSS एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी है, ताकि बच्चों और अन्य लाभार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और पोषणयुक्त भोजन मिल सके।
फूड विभाग के अधिकारियों ने दोनों विभागों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस नियम को लागू करवाने में सहयोग करें और अपने-अपने क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों को इसके प्रति जागरूक करें। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से मिड-डे मील और आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चों की सेहत का बेहतर ध्यान रखा जा सकेगा।
प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि FSS एक्ट के तहत किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि भोजन बनाने में सफाई, भंडारण व्यवस्था, इस्तेमाल हो रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर राशू महाजन ने कहा कि यह पंजीकरण न केवल एक कानूनी प्रक्रिया है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण कदम भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई संस्था इस नियम की अनदेखी करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम को बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।