पटियाला के DC की रोकी गई Salary, जारी किए गए आदेश, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Edited By Kalash,Updated: 02 Jul, 2025 06:32 PM

patiala dc salary withheld

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला के डिप्टी कमिश्नर का वेतन अटैच करने के आदेश जारी किए हैं।

चंडीगढ़/पटियाला (सुशील): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला के डिप्टी कमिश्नर का वेतन अटैच करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल यह मामला पटियाला के काली माता मंदिर से जुड़ा है। अदालत के आदेशों के बावजूद काली माता मंदिर के पुजारी को वेतन जारी न करने पर उक्त आदेश जारी किए गए हैं।  

क्या है पूरा मामला 

जानकारी के अनुसार शूरवीर सिंह (29) पटियाला के काली माता मंदिर में पुजारी के पद पर काम कर रहा था लेकिन इस साल जनवरी से बिना किसी पूर्व सूचना के उसका वेतन रोक दिया गया। इतना ही नहीं 1 अप्रैल को उसे पुजारी पद से भी हटा दिया गया। फिर शूरवीर सिंह ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उन्हें पुजारी पद से हटाने के आदेशों पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें वेतन नहीं मिला। 

इसके बाद शूरवीर ने पटियाला के डीसी जो इस मंदिर की प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन भी हैं, के खिलाफ मानहानि ​​याचिका दायर कर दी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीसी को नोटिस जारी कर पुजारी का वेतन जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद पुजारी को वेतन नहीं दिया गया। इसलिए अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए डीसी को पटियाला का वेतन 28 जुलाई तक अटैच करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  


 

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!