Edited By Kalash,Updated: 29 May, 2025 02:23 PM

यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 26 मई, 2025 को दिए गए ताजा निर्देशों के बाद जारी किए गए हैं।
पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार के परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के सभी डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वे अब मरीजों के लिए दवा की पर्ची और बीमारी की पहचान बड़े या मोटे अक्षरों में लिखें। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 26 मई, 2025 को दिए गए ताजा निर्देशों के बाद जारी किए गए हैं।
विभाग के निदेशक (परिवार कल्याण) द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्ची पर लिखी जानकारी स्पष्ट और पढ़ने में आसान हो। इससे दवाओं के गलत वितरण या समझने में होने वाली मुश्किलों को कम किया जा सकेगा। यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों पर लागू होंगे।
यहां यह भी बता दें कि पहले कम्प्यूटरीकृत पर्चियां लिखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नए आदेशों के अनुसार अब हाथ से लिखी पर्चियां भी बड़े मोटे अक्षरों में होनी चाहिए। विभाग ने सभी सिविल सर्जनों और संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी डॉक्टर इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
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