Edited By Subhash Kapoor,Updated: 29 Dec, 2024 05:58 PM
साऊथ सिटी एरिया में नहर के किनारे अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों पर ग्लाडा द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है जिसके तहत उन्हें मिली हुई एन.ओ.सी. रद्द कर दी गई है।
लुधियाना (हितेश): साऊथ सिटी एरिया में नहर के किनारे अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों पर ग्लाडा द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है जिसके तहत उन्हें मिली हुई एन.ओ.सी. रद्द कर दी गई है। इनमें होटल, रैस्टोरैंट, क्लब, बार, शोरूम, आफिस, सैलून बने हैं, जिनमें से कइयों के पास पहले से ग्लाडा की एन.ओ.सी. मौजूद है और कइयों ने एन.ओ.सी. लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है जिनके आवेदन या पहले से मिली हुई एन.ओ.सी. रद्द करने के लिए आर्डर बाकायदा ग्लाडा के ए.सी.ए. द्वारा जारी किया गया है।
इस कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा 2013 में अवैध कालोनियों के लिए जारी की गई रैगुलराइजेशन पालिसी के प्रावधानों का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक किसी भी अवैध कालोनी में बनी उस बिल्डिंग को एन.ओ.सी. नहीं दी जा सकती है जो नैशनल हाईवे के प्रतिबंधित जोन के अधीन शैड्यूल रोड पर स्थित है। इस संबंध में ग्लाडा के डी.टी.पी. मुकेश चड्ढा का कहना है कि यह फैसला ई.ओ. व ए.सी.ए. के लैवल पर लिया गया है। वही बता सकते हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि कोर्ट में केस होने के बाद ग्लाडा द्वारा साऊथ सिटी एरिया में नहर के किनारे स्थित अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा कुछ बंद पड़े स्ट्रक्चर तोड़ने की खानापूर्ति भी हुई थी लेकिन उसके बाद कई नए रैस्टोरैंट, शोरूम व शराब का ठेका आदि खुल गए और एक तोड़ी गई बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल का लैंटर भी दोबारा डाल दिया गया। यह सब कुछ रैगुलेटरी ब्रांच के अफसरों की मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंगों के खिलाफ उनके पास सिर्फ नोटिस जारी करने का जवाब है।