अध्यापकों व कर्मचारियों की अस्थायी ड्यूटी पर शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी, पढ़ें...

Edited By Kamini,Updated: 06 Jan, 2026 07:01 PM

punjab education department s new order

पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।

लुधियाना (विक्की): पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। यह पत्र 31 दिसंबर तक अध्यापकों और कर्मचारियों की लगाई गई अस्थायी ड्यूटी से संबंधित है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभाग द्वारा विभिन्न आदेशों के तहत अध्यापकों/कर्मचारियों की अस्थायी ड्यूटियां 31 दिसंबर तक लगाई गई थीं। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह प्रमाण पत्र जारी करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों ( स्कूल ऑफ एमिनेंस – SOE को छोड़कर ) में जिन अध्यापकों/कर्मचारियों को अस्थायी ड्यूटी पर लगाया गया था, उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह प्रमाण पत्र विभाग की ई-मेल आईडी upperprimarytransfers2022@gmail.com पर 7 जनवरी तक भेजना सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। शिक्षा विभाग के इस आदेश को शैक्षणिक स्टाफ से जुड़े प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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