Punjab : खतरे में Charanjit Channi का सांसद पद! High Court में दायर हुई याचिका

Edited By Kamini,Updated: 31 Jul, 2024 06:05 PM

punjab charanjit channi s mp post in danger petition filed in high court

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व जालंधर से सांसद चरणजीत चन्नी की मुश्किलें कम होने नाम नहीं ले रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व जालंधर से सांसद चरणजीत चन्नी की मुश्किलें कम होने नाम नहीं ले रही है।

जालंधर : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व जालंधर से सांसद चरणजीत चन्नी की मुश्किलें कम होने नाम नहीं ले रही है। आए दिन वह किसी न किसी कारण विवादों में घिरे रहते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि, सांसद चरणजीत चन्नी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन दायर हुई है। इसमें सांसद चन्नी द्वारा लड़े गए लोकसभा चुनाव को चुनौती दी गई है। 

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बताया जा रहा है कि अगर दायर की गई याचिका के अनुसार जांच सही पाई गई तो चरणजीत चन्नी की सदस्यता रद्द हो सकती है। आपको बता दें कि चरणजीत चन्नी के खिलाफ ये याचिका गौरव लूथरा ने चुनावों के दौरान गाइडलाइंस की पालना न करने पर दायर की है। इस संबंधी गौरव लूथरा ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट में सांसद चन्नी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है। गौरव लूथरा ने कहा चुनावों के दौरान चुनाव विभाग द्वारा खर्चा करने को लेकर कई तरह की गाइडलाइन होती हैं, लेकिन ग्राउंड पर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन में फ्रेंडली मैच सेट हो जाता है। चुनावों के दौरान राजनेता खुलकर खर्चा करते हैं। गौरव लूथरा ने आरोप लगाया कि सांसद चन्नी ने चुनावों के दौरान इन गाइडलाइन की पालना नहीं की है। लूथरा ने सांसद चरणजीत चन्नी पर एक्सीपेंडीचर खर्च के आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि चन्नी ने अपने खर्च का हिसाब नहीं बताया है। हाईकोर्ट को इसका संज्ञान लेने चाहिए। हाईकोर्ट ने जालंधर चुनाव अधिकारी के जरिए ईवीएम को सुरक्षित रखने के साथ ही सभी रिकार्ड मेंटेन करने के लिए कहा है और जालंधर में चुनाव तहसीलदार को ईवीएम को वेयर हाउस से शिफ्ट न करने के आदेश दिए है। 

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बता दें चुनावों के बाद ईवीएम मशीन को 45 दिनों के बाद इलेक्शन कमिशन के आदेश मिलने के बाद स्ट्रांग रूम से वेयर हाऊस में शिफ्ट करना होता है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे शिफ्ट नहीं करने के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि लूथरा द्वारा याचिका 10 जुलाई को दायर की गई थी, जिसमें कुछ खामिया होने पर दस्तावेज लगाए गए थे। इस मामले में अब 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। लूथरा ने आगे कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग व पार्टी को नोटिस जारी किया गया था। चुनाव से पहले जालंधर चुनाव अधिकारी को इसकी शिकायत भी दी थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं। इसी के चलते अब हाईकोर्ट का रुख किया गया है। लूथरा ने ये भी कहा कि सांसद चरणजीत चन्नी आम इंसान नहीं है वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें चुनावों के दौरान दी जाने वाली सभी गाइडलाइंस पता है। 

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