हाईकोर्ट का आदेश, पेरैंट्स को 2 महीने में जमा करवानी होगी बकाया स्कूल फीस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 01:29 PM

punjab and haryana high court order

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल फीस रिफंड के मामले में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन पेरैंट्स ने अपने बच्चों की बकाया

लुधियाना (सलूजा, विक्की): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल फीस रिफंड के मामले में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन पेरैंट्स ने अपने बच्चों की बकाया स्कूल फीस पिछले लंबे समय से अदा नहीं की, वह 2 महीने के समय में संबंधित स्कूलों में जमा करवा दें। आदेशों में यह भी कहा गया कि पेरैंट्स स्कूल के कामकाज में किसी भी स्तर पर खलल न डालें और न ही स्कूलों के बाहर रोष प्रदर्शन/धरना लगाने का प्रयास करें।

कोर्ट ने याचिकाकत्र्ता स्कूलों को भी अंडरटेकिंग देने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि उनकी याचिका डिसमिस हो जाती है तो उनको वसूली गई फीस को वापस करना होगा। इस भरपाई के लिए यदि स्कूल मैनेजमैंट को अपने संस्थान की प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़े तो बेचना होगा। जिक्रयोग है कि फीस कमेटी के फैसले के खिलाफ कई स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें स्कूलों ने हाईकोर्ट को बताया कि कई पेरैंट्स पिछले लंबे समय से उनकी फीस रोक कर बैठे हैं। जबकि स्कूलों ने नियमों को ध्यान में रख कर ही फीसों में कुछ वृद्धि की है। हाईकोर्ट ने उक्त मामले में स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को भी यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह स्कूल फीस कमेटी के पक्ष में है या नहीं। इसके बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। यहां बता दें कि स्कूलों व पेरैंट्स के बीच यह विवाद पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। 

कई स्कूलों की पेरैंट्स एसो. द्वारा स्कूलों के खिलाफ धरने प्रदर्शन करके सड़कें भी जाम की गई। प्रशासनिक स्तर पर इसका कोई हल न निकलता देख पेरैंट्स ने फीस कमेटी के पास स्कूलों की शिकायत की और कई पेरैंट्स ने स्कूलों की फीस भी रोक ली। फीस कमेटी के पास लंबे समय तक चले इस मामले के दौरान ही पूर्व अकाली भाजपा सरकार ने निजी स्कूलों के लिए फीस रैगूलेटरी अथारिटी का गठन कर दिया। इसमें पेरैंट्स को किसी भी तरह की शिकायत इस अथॉरिटी के पास करने के लिए कहा गया। इसी बीच फीस कमेटी ने भी पेरैंट्स के पक्ष में निर्णय लिया, जिसके विरोध में स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।वहीं, लुधियाना सहोदया स्कूल काम्पलैक्स सैंट्रल के स्कूल प्रिंसीपलों ने हाईकोर्ट के निर्देशों का स्वागत करते हुए यह उम्मीद जताई कि इस मामले में अंतिम फैसला भी उनके पक्ष में आएगा। 
 

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