Punjab : अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कई कॉलोनियां ध्वस्त

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Mar, 2025 11:09 PM

punjab administration takes big action against illegal colonies

पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन की टीमें अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

दीनानगर (कपूर): पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन की टीमें अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

इसी कड़ी में, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद दीनानगर अरुण कुमार, एस.डी.ओ. गुरेंदर सिंह और जूनियर इंजीनियर मनप्रीत सिंह की टीम ने भूतनाथ मंदिर के निकट और अवांखा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास बनी दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पापरा) 1995 के उल्लंघन के कारण की गई।
 
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को पहले नोटिस जारी किया जाता है, इसके बाद कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों को काटने वाले व्यक्तियों पर पापरा अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के तहत 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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