Edited By Kalash,Updated: 09 Jul, 2025 06:41 PM

यह आदेश 8 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
नवांशहर (त्रिपाठी, ब्रह्मपुरी): पंजाब में ओवरलोड भारी वाहन चालकों के लिए अहम खबर सामने आई है। नवांशहर के जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवांशहर शहर में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ओवरलोड भारी वाहनों (बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, सरिया, ओवरलोड भूसा ट्रॉलियां/ट्रक, व्यावसायिक रूप से ले जाने वाले सामान आदि) के गुजरने/दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में गढ़शंकर-नवांशहर मार्ग पर प्रतिदिन दिन-रात ओवरलोड वाहन चलते रहते हैं, जिससे सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों/आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हर दिन कोई न कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती रहती है, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है और यातायात की समस्या बनी रहती है। इसलिए प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, जनता के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा शहर में यातायात के सुचारू एवं सुचारू संचालन हेतु उपरोक्त आदेश लागू किए गए हैं। यह आदेश 8 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
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