523 किलो हैरोइन मामले में गिरफ्तार गुरपिन्दर की जेल में मौत

Edited By swetha,Updated: 21 Jul, 2019 01:41 PM

prisoner died in jail

आई.सी.पी. अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान से आयातित नमक की खेप से 532 किलो हैरोइन के मामले में कस्टम विभाग की तरफ से गिरफ्तार किए गए अमृतसर के व्यापारी गुरपिंद्र सिंह की रविवार कोअमृतसर केन्द्रीय जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है।

अमृतसर(नीरज/ अरुण): आई.सी.पी. अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान से आयातित नमक की खेप से 532 किलो हैरोइन के मामले में कस्टम विभाग की तरफ से गिरफ्तार किए गए अमृतसर के व्यापारी गुरपिंद्र सिंह की रविवार कोअमृतसर केन्द्रीय जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। गुरपिंद्र की मौत से कस्टम विभाग व पुलिस की तरफ से हैरोइन तस्करी के सबसे बड़े केस की चल रही जांच में काफी रुकावट आ सकती है। गुरपिंद्र सिंह सुबह टूथब्रश कर रहा था तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। जब तक उसको अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जेल प्रबंधकों का कहना है कि गुरपिंद्र शूगर का मरीज था और उसकी शूगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। कुछ दिन पहले ही गुरपिंद्र को शूगर के इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। 

दूसरी तरफ 532 किलो हैरोइन के मामले की जांच कर रहे सुरक्षा एजैंसियों के अधिकारियों का कहना है कि गुरपिंद्र की मौत एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अमृतसर जेल में ही ज्यादातर हैरोइन तस्कर कैद हैं जो किसी न किसी रूप में इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। हैरोइन तस्करी के कुछ नामी हिस्ट्रीशीटर भी जेल में कैद हैं और इनका जेल में काफी दबदबा भी है। वहीं इस मामले में पंजाब ब्राह्मण कल्याण मंच के अध्यक्ष व समाज सेवक नरेश धामी का कहना है कि 532 किलो हैरोइन का मामला सिर्फ पंजाब का ही नहीं बल्कि भारत में हैरोइन तस्करी का सबसे बड़ा मामला है और इसमें कई लोगों के नामों के खुलासे होने वाले थे। गुरपिंद्र की मौत की सी.बी.आई. जांच करवानी चाहिए और अमृतसर जेल के सुपरिंटैंडैंट को तुरंत प्रभाव से सस्पैंड किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने दिए मैजिस्टीरियल जांच के आदेश
मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह ने अमृतसर में सामने आए नशों के मामलों के मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत में मौत की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) हिमांशु अग्रवाल को गुरपिंद्र सिंह की अस्पताल में मौत की जांच के लिए कहा है। एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट को सुनवाई के अधीन व्यक्ति की मौत के सभी तथ्यों और हालत बारे जांच के लिए कहा गया है। यह जांच पोस्टमार्टम के अलावा होगी जो डाक्टरों का उच्चस्तरीय बोर्ड करेगा। न्यायिक कार्रवाई ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा सी.आर.पी.सी. के तहत की जाएगी। कै. अमरेंद्र ने ए.डी.एम. को पूरी पड़ताल और मौत का कारण बनी लापरवाही व अन्य कमियों की जांच के लिए कहा है। 

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