मानहानि मामले में पटियाला की अदालत ने बैंस को किया तलब

Edited By Vaneet,Updated: 02 Aug, 2019 08:03 PM

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पटियाला की एक अदालत ने लुधियाना के आत्म नगर हलके के...

पटियाला(बलजिंद्र): पटियाला की एक अदालत ने लुधियाना के आत्म नगर हलके के एम.एल.ए. और लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस को तलब किया है। विधायक बैंस के विरूध पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने मानहानि का एक फौजदारी मामला दर्ज करवाया था।

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इस केस में पटियाला के मानयोग ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधी सैनी की अदालत ने बैंस को सम्मन जारी करते 2 सितंबर 2019 को अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने एक अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा द्वारा पेशी से छूट लेने के लिए अर्जी दायर की गई थी। इन जारी हुए सम्मन की पुष्टि करते हुए शिकायतकत्र्ता पक्ष के वकील गुरप्रीत सिंह भसीन ने कहा कि लोक इंसाफ पार्टी के लधियाना से विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस द्वारा कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के विरुद्ध दवाइयां की कंपनी संबंधी झूठे आरोप लगाए गए थे। जबकि ब्रह्म महिंद्रा ने कहा कि उनका दामन साफ है और ऐसे आरोप लगाकर एम.एल.ए. बैंस ने सूर्खियां बटोरने की कोशिश की है। 

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उन्होंने अपने वकील गुरप्रीत सिंह भसीन के माध्यम से एक अगस्त 2018 को 299 से 500 आई.पी.सी. के तहत पटियाला की अदालत में केस दायर किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान मानयोग अदालत ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को 500 आई.पी.सी. के तहत अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी करते हुए अगली सुनवाई 2 सितंबर रखी है। इस केस में अबतक 22 गवाह के बयान दर्ज करवाए जा चुके हैं और अब अदालत ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को सम्मन जारी किया है।

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