स्कूल फीसों को लेकर शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Sunita sarangal,Updated: 24 Mar, 2021 01:43 PM

parents have to pay school fees in 6 installments

कोरोना काल में स्‍कूल की फीस का मुद्दा साल भर से बना हुआ है। स्‍कूलों ने जहां इस दौरान ना केवल फीस बढ़ाई बल्कि उसकी वसूली के लिए भी.........

अमृतसर(दलजीत शर्मा): कोरोना काल में स्‍कूल की फीस का मुद्दा साल भर से बना हुआ है। स्‍कूलों ने जहां इस दौरान ना केवल फीस बढ़ाई बल्कि उसकी वसूली के लिए भी कहा, जबकि दूसरी तरफ अभिभावकों का कहना है कि कोरोना संकट में आर्थिक मार झेलने के बाद वे बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। निजी स्कूलों की स्कूल फीस के मामले में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान के मामले में आठ फरवरी को जो आदेश दिए थे, उन्हीं आदेशों को पंजाब और हरियाणा के स्कूलों में भी लागू किए जाने के आदेश दे दिए थे। उन्हीं आदेशों को अब शिक्षा विभाग ने पंजाब के निजी स्कूलों पर भी लागू कर दिया गया है। 

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इन आदेशों के अनुसार छात्र के चाहे आनलाइन या फिजिकल क्लास ली हो या नहीं या उसकी फीस पेंडिग हो तो भी स्कूल उस छात्र का नाम नहीं काट सकते हैं। उस छात्र को परीक्षा में बैठने से नहीं रोक सकते हैं। निजी स्कूलों ने 2019-20 के सत्र में जो फीस तय की थी, वही फीस स्कूल सत्र 2020-21 में ले सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। अभिभावक पिछले एक साल की फीस स्कूलों को 6 किस्तों में अदा करेंगे। अगर किसी छात्र के अभिभावकों को फीस भरने में परेशानी है तो वह स्कूल को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर स्कूलों के पास ऐसी कोई अर्जी आती है तो वह सहानुभूति के अनुसार उस अर्जी पर निर्णय लें। 

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