ट्रैफिक के मद्देजर जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए ये आदेश, सख्ती से होगी पालना

Edited By Sunita sarangal,Updated: 27 Jan, 2023 12:50 PM

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उन्होंने कहा कि इन आदेशों की सख्ती से पालना की जाएगी और किसी की भी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गुरदासपुर(विनोद): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट गुरदासपुर डा. निधि कुमुद ने एक विशेष आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि वर्तमान हालात में जिला गुरदासपुर में यातायात के हालात काफी खराब हैं। शहरों में अधिकतर दुकानदार अपनी दुकान के आगे 8 से 10 फुट तक सड़क पर अपना समान रख कर सुरक्षा तथा यातायात के लिए मुसीबत बन रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने विशेष आदेश जारी करते कहा कि अब कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के शटर से बाहर समान नहीं रखेगा। इसी तरह दुकान के आगे सरकारी सड़क या बाजार में दुकान के आगे शैड या अन्य बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। आम बाजारों मे अब रेहड़ी लगाने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश 25 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की सख्ती से पालना की जाएगी और किसी की भी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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