Punjab: जिले में धारा 163 लागू, जारी हो गए सख्त आदेश

Edited By Kamini,Updated: 23 Jul, 2025 03:15 PM

section 163 implemented in the district

आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

गुरदासपुर (हरमन) : पंजाब जिला गुरदासपुर में सख्त पाबंदी लगाई गई है। चुनाव आयोग द्वारा 27 जुलाई 2025 को राज्य भर में पंच-सरपंचों के उपचुनाव करवाने की घोषणा की गई है। इसी के अंतर्गत जिला गुरदासपुर में भी 15 सरपंचों और 275 पंचों के उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी, आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि चुनावी गांवों में किसी भी लाइसेंसधारी व्यक्ति को 28 जुलाई 2025 तक लाइसेंसी हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।

इन निषेधाज्ञा आदेशों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कोई भी हथियार- चाहे वह लाइसेंसी हथियार हो, गोली-सिक्का (कारतूस), गंडासा, चाकू, टकुए, बरछे, लोहे की छड़ें, लाठियां, छुरियां और विस्फोटक पदार्थ या कोई भी ऐसी वस्तु जो अपराध के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हो- को चुनाव क्षेत्रों में लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों, पुलिसकर्मियों, बैंक सुरक्षा गार्डों, फैक्ट्री सुरक्षा गार्डों, पेट्रोल पंप मालिकों, मनी एक्सचेंज और ज्वेलर शॉप मालिकों, राष्ट्रीय रायफल संघ के सदस्य और किसी इवेंट में भाग ले रहे खिलाड़ी, भारत सरकार/पंजाब सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति या जिन्हें माननीय अदालत द्वारा निजी सुरक्षा प्रदान की गई हो- इन पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 28 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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