डिस्ट्रिक्ट अटार्नी और सहायक डिस्ट्रिक्ट अटार्नी की नियुकतियों को लेकर जारी हुआ आदेश

Edited By Umang Bansal,Updated: 22 Jan, 2022 05:33 PM

order issued regarding appointment of district attorney

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दर्जनों पटीशन कर्ताओं की तरफ से दाखिल की गई पटीशनों का निपटारा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि राज्यों में डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट...

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दर्जनों पटीशन कर्ताओं की तरफ से दाखिल की गई पटीशनों का निपटारा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि राज्यों में डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी और सहायक डिस्ट्रिक्ट अटार्नी की नियुक्ति कांट्रेक्ट आधार पर ही होगी। इसकी मियाद एक साल की होगी, जिसके बाद इसको बढ़ाया जा सकेगा। जस्टिस सुधीर मित्तल की अदालत ने उक्त आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से साल 2009 और 2010 में से गई उक्त पदों की अस्थाई नियुक्तियों को सही बताया और कहा कि प्राईवेट रेसपोंडेंट भी उक्त पदों पर अप्लाई कर सकेंगे। पटीशनकर्ता माँग कर रहे थे कि उक्त पब्लिक पोस्टों पर स्थायी नियुक्तियां की जानी चाहिए जिसमें प्राईवेट रेसपोंडेंट को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी मामले के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उक्त पदों पर प्राईवेट रेसपोंडेंट को भी काम करने का अधिकार है। उनको बिना कोई कारण बताए उक्त पदों के लिए अयोग्य नहीं ऐलाना जा सकता।

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