Edited By Mohit,Updated: 11 Feb, 2021 10:19 PM
पंजाब राज्य चुनाव कमिशन ने 14 फरवरी को होने जा रहे निकाय चुनावों के लिए पोलिंग एरिये में किसी..........
जालंधरः पंजाब राज्य चुनाव कमिशन ने 14 फरवरी को होने जा रहे निकाय चुनावों के लिए पोलिंग एरिये में किसी भी तरह के नशीले पदार्थ और शराब बेचने पर पाबंधी लगा दी है। यह आदेश 14 फरवरी चुनाव वाले दिन और 17 फरवरी वोटों की गिनती वाले दिन लागू किए गए हैं।
आदेशों अनुसार 14 और 17 फरवरी को ड्राई डे घोषित किया गया है। जिस दौरान पोलिंग एरिये में शराब के ठेके खोलने औऱ शराब को स्टोर करने पर पूरी तरह से पाबंधी होगी। यह आदेश होटलों, क्लबों और शराब के अहातों आदि जहां भी शराब बेचने और पीने की कानूनी तौर पर इजाजत है, पर पूरी से तरह लागू होंगे।