अब स्कूलों में दाखिला लेने के लिए नहीं देना पड़ेगा ट्रांसफर सर्टीफिकेट

Edited By Vatika,Updated: 08 Aug, 2020 05:19 PM

now transfer certificate will not have to be given to enroll in schools

पंजाब के शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने सभी सरकारी स्कूलों के इंचार्जों और डी.ई.ओ. को बच्चों का दाख़िला करते समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट की मांग को ख़त्म करने के निर्देश दिए हैं।

अमृतसर: पंजाब के शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने सभी सरकारी स्कूलों के इंचार्जों और डी.ई.ओ. को बच्चों का दाख़िला करते समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट की मांग को ख़त्म करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ऐसे प्राईवेट स्कूलों की डिटेल मांगी है, जो सरकारी स्कूलों में दाख़िला लेने की इच्छुक बच्चों के मां-बाप को ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना कर रहे हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि जो माता-पिता ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे उनसे विद्यार्थियों की पढ़ाई संबंधित लिखित में ज़रूर लिया जाए। इसके साथ ही यह भी आदेश दिए गए कि जो प्राईवेट स्कूल विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना कर रहे हैं उनकी डिटेल मुख्य दफ़्तर को भेजी जाए। यदि जन्म सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे सरकारी स्कूल में दाख़िला देने से मना नहीं किया जा सकता। उसे तत्काल आधार पर प्रोवीज़नल तौर पर दाख़िल कर लिया जाए। जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र'डिजी लॉकर में है उन्हें प्रिंटेड पत्र देने के लिए मजबूर न किया जाये। 

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