Edited By Tania pathak,Updated: 27 Jan, 2021 12:14 PM
पंजाब राज्य चुनाव कमीशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि नगर कौंसिल चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए एन.ओ.सी. लेना जरूरी नहीं है।
नाभा (जैन): पंजाब राज्य चुनाव कमीशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि नगर कौंसिल चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए एन.ओ.सी. लेना जरूरी नहीं है। इसके बिना ही नामजदगी पत्र दाखिल किए जाएंगे। इससे पहले उम्मीदवारों को अपनी जायदाद, वाटर सप्लाई, सीवरेज आदि टैक्सों की अदायगी संबंधी सर्टिफिकेट नामजदगी फार्म के साथ अटैच करना पड़ता था। अकसर विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों को यह सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाते थे, जिस कारण उम्मीदवार इंसाफ के लिए अदालत में जाते थे।