अब चुनावों के लिए उम्मीदवारों को नहीं पड़ेगी इसकी जरुरत

Edited By Tania pathak,Updated: 27 Jan, 2021 12:14 PM

now candidates will not need for elections

पंजाब राज्य चुनाव कमीशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि नगर कौंसिल चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए एन.ओ.सी. लेना जरूरी नहीं है।

नाभा (जैन): पंजाब राज्य चुनाव कमीशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि नगर कौंसिल चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए एन.ओ.सी. लेना जरूरी नहीं है। इसके बिना ही नामजदगी पत्र दाखिल किए जाएंगे। इससे पहले उम्मीदवारों को अपनी जायदाद, वाटर सप्लाई, सीवरेज आदि टैक्सों की अदायगी संबंधी सर्टिफिकेट नामजदगी फार्म के साथ अटैच करना पड़ता था। अकसर विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों को यह सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाते थे, जिस कारण उम्मीदवार इंसाफ के लिए अदालत में जाते थे।

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