पंजाब कर्मचारियों के DA मामले पर नए आदेश, पढ़ें हाईकोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

Edited By Kamini,Updated: 03 Nov, 2026 02:40 PM

new orders on da issue for punjab employees

हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों के DA मामले पर कड़ा रुख अपनाया है।

पंजाब डेस्क: हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों के DA मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के.ए.पी. सिन्हा खुद कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किया। चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट के 3 अगस्त के फैसले पर कोई रोक नहीं है। 

आदेशों के मुताबिक, सरकार को बकाया रकम 6 परसेंट सालाना ब्याज के साथ चुकानी होगी। कोर्ट ने सवाल किया कि पंजाब सरकार ने अब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? हाईकोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक सरकार हाईकोर्ट का आदेश माने क्योंकि सरकार यह नहीं बता पाई है कि आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि कल की सुनवाई के दौरान कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार ने माना था कि 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2026 तक DA और महंगाई राहत के बकाए की देनदारी 22,818 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा, अगर कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो सरकारी खजाने पर 4,712 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। दोनों दावों को मिलाकर राज्य की कुल बकाया देनदारी करीब 32,418 करोड़ रुपये होगी।

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