मुख्यमंत्री ने अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई व कर्फ्यू प्रबंधन को लेकर जारी किए नए निर्देश

Edited By Vatika,Updated: 26 Mar, 2020 08:39 AM

new instructions regarding supply of essential commodities and curfew management

कर्फ्यू प्रबंधन तथा 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन को देखते हुए कफ्र्यूग्रस्त राज्य पंजाब में अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई को यकीनी

चंडीगढ़/जालन्धर (अश्वनी,धवन) : कर्फ्यू प्रबंधन तथा 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन को देखते हुए कफ्र्यूग्रस्त राज्य पंजाब में अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पुलिस तथा सिविल प्रशासन को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें संवेदनशील लोगों को पास जारी करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं की खरीद प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए ए.सी.एस. (इंडस्ट्री एंड कामर्स) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है।

संवेदनशील वस्तुओं व उपकरणों की सरकारी अस्पतालों, प्राइमरी हैल्थ सैंटरों, सी.एच.सी. में जरूरतों को देखते मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्ररों को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में पी.एस.एच.एफ.डब्ल्यू. तथा पी.एच.एस.सी. के एम.डी. के साथ तालमेल स्थापित करें। इन वस्तुओं में पी.पी.ई. किड्स, मास्क तथा दवाएं शामिल हैं। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संदिग्ध केसों की टैसिं्टग करने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने 10 मार्च 2020 के बाद पंजाब आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस को पहचान में आ चुके केसों पर निगरानी रखने तथा उन्हें होम क्वारंटाइन की स्थिति में रखने के निर्देश दिए।

कर्फ्यू निर्देशों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनता तथा अनिवार्य सेवाएं देने वाले प्रोवाइडरों को असुविधाओं से बचाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वह अनिवार्य वस्तुओं व सेवाओं की डोर-टू-डोर डिलीवरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ई-कॉमर्स कंपनियों व सॢवस प्रोवाइडर्स की सहायता ली जा सकती है। डोर-टू-डोर डिलीवरी के लिए वालंटियर्स की मदद भी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत या इंस्टीच्यूशन्स को अनिवार्य सेवाएं देने के लिए तय समयावधि के लिए मंजूरी दी जा सकती है तथा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन साथ ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित व संवेदनशील क्षेत्रों में सैनेटाइजेशन का कार्य तुरन्त करने के निर्देश भी जारी किए हैं जोकि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की निगरानी में होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सैक्रेटरी अरुण सेखड़ी ने सभी डिवीजन कमिश्ररों, डिप्टी कमिश्ररों, कमिश्रर ऑफ पुलिस, एस.एस.पीज व अन्य अधिकारियों को कफ्र्यू प्रबंध को लेकर नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। डिप्टी कमिश्ररों को इन निर्देशों पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा गया है। 

गेहूं का राज्य में अतिरिक्त स्टोरेज व अन्य राज्यों में भेजने के लिए स्पैशल गुड्स ट्रेन्स का किया प्रबंध
गेहूं की फसल की कटाई का समय निकट आता देख पंजाब सरकार ने राज्य में अतिरिक्त स्टोरेज का प्रबंध करने के अलावा अनाज को अन्य राज्यों में भेजने के लिए स्पैशल गुड्स ट्रेन्स का प्रबंध कर लिया है। डिप्टी कमिश्ररों को इन गाडिय़ों को अपने-अपने क्षेत्रों से रवाना करने की जिम्मेदारी दी गई है। 


पुलिस अधिकारी कुशल डिलीवरी प्रबंधन की तरफ ध्यान दें : डी.जी.पी.
डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने  अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे  राज्य मेें लागू कफ्यू को देखते हुए कुशल डिलीवरी प्रबंधन की तरफ ध्यान दें। डोर-टू-डोर डिलीवरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पुलिस कमिश्ररों तथा एस.एस.पीज से कहा कि वे डिलीवरी करने वालों, रेहडिय़ों व छोटे मोटरसाइकिलों पर अनिवार्य वस्तुएं पहुंचाने वाले लोगों को सहयोग दें।


केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं
केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों को संकट के दिनों में कार्यालयों में अन्य स्टाफ के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इन कर्मचारियों को विशेष कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। वह अपना पहचान पत्र दिखाकर कार्यालयों जा सकते हैं। इसी तरह से हरियाणा, पंजाब से यू.टी. चंडीगढ़ जाने वाले कर्मचारियों को भी बिना कफ्र्यू पास के कार्यालयों में पहुंचने की अनुमति दी गई है। 


कर्फ्यू में जाने की मंजूरी कैसे दी जाएगी?
पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया  कि कर्फ्यू के दौरान परमिट्स को तय अवधि के लिए जारी करने की अनुमति सरकारी लैटरपैड पर दी जाएगी। इसी तरह से मीडिया घरानों, आई.ओ.सी., एच.बी.सी.एल. पोस्ट ऑफिस, बैंकों, रेलवे, पैट्रोल पम्पों, एल.पी.जी. सप्लायर्स को विशिष्ट पत्रों की मार्फत अनुमति दी जाएगी जिसके साथ इन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची नत्थी होगी। उसके बाद इन कर्मचारियों को काम करने के समय कार्यालय में जाने की अनुमति होगी तथा इसके लिए वह संस्थान के पहचान पत्र का भी प्रयोग कर सकेंगे परन्तु इन पहचान पत्रों को लेकर वह बाजार में व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं जा  सकेंगे। व्यक्तिगत पास केवल आपाताकालीन परिस्थिति में जारी किए जाएंगे। इसी तरह से अस्पतालों, नॄसग होमों, प्राइमरी हैल्थ सैंटरों के कर्मचारी पहचान पत्र दिखाकर काम पर जा सकेंगे। 

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